नारायणपुर/ सचिव वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने जिले के समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी को पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु पेंशन प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं आयोजित शिविर में लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किये थे, जिसके परिपालन में धीरज नशीने संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर संभाग जगदलपुर के नेतृत्व में बीते दिन जिला पंचायत के सभा कक्ष में पेंशन प्रशिक्षण एवं जिला कोषालय नारायणपुर में विशेष पेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के साथ उनके पेंशन शाखा प्रभारी उपस्थित थेे।
पेंशन प्रशिक्षण में सेवानिवृत्त कर्मचारियों कि नियमित एवं आपत्तिशुदा पेंशन प्रकरणों को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो एवं प्रेषित प्रकरणों का निराकरण समयावधि में किया जा सके इस हेतु महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पेंशन नियमों तथा छम शासन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व परिपत्रों का पालन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रेषित पेंशन प्रकरणों पर पेंशन प्रकरण निराकरण में अनावश्यक विलंब की स्थिति न हो इस हेतु महत्वपूर्ण 17 बिंदुओं में जानकारी दी गई। सेवानिवृत्ति शासकीय सेवकों का नाम सेवापुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों में समान होने चाहिये, सेवापुस्तिका में जन्मतिथि में किसी भी प्रकार की काट-छाट वाले प्रकरण में जन्मतिथि को मान्यता प्रदान करने का अधिकार समागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को है जिसका निराकरण करने के पश्चात ही प्रकरण तैयार करें पेंशनर का फोटो केवल अधिकारी के हस्ताक्षर भाग तक ही अपलोड किया जाये तथा सेवापुस्तिका में नियमानुसार नॉमिनेशन फार्म भरने के बारे में जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी प्रशांत खापर्डे ने बताया कि समस्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच समय-समय पर होने वाले वेतन निर्धाकरण के पुनरीक्षण के आधार पर कराते हुये अधिवार्षिकी आयु के 2 वर्ष पूर्व सभी वेतन निर्धारण की जाच संभागीय संयुक्त संचालक में अनिवार्य रूप से किया जाये। अधिक भुगतान की वसूली निर्मित होने पर नियमानुसार वसूली उपरात ही पेंशन प्रकरण प्रेषित किया जाये। अधिवार्षिकी पेंशन प्रकरण में नॉमिनी का संपूर्ण विवरण दर्ज कर दस्तावेजों को आभार पोर्टल में इंन्दाज करें। आपत्तिशुदा पेंशन प्रकरणों को 15 कार्यदिवस में पूर्ण कर प्रेषित किया जाना आवश्यक है। सेवापुस्तिका कार्मिक सम्पदा एवं आभार पोर्टल में पेंशनर के नॉमिनी का नाम तथा सम्पूर्ण विवरण एक समान होने चाहिये, पेंशनर के हस्ताक्षर बैंक एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों में समान होना चाहिये, न माग, न जांच, न घटना प्रमाण पत्र नियुक्तिर्ता / अधिकृत अधिकारी के ही होना चाहिये, फोटो हस्ताक्षर उचाई एवं पहचान चिन्ह, उगलीयों के निशान अभिप्रमाणित होने चाहिये। ऑनलाईन पेशन प्रकरण भेजने के पूर्व आभार पोर्टल से अंकित दस्तावेजों के चेकलिस्ट अनुसार समस्त दस्तावेजों को अपलोड किया जाना चाहिये।