गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही। रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोपी के खिलाफ पेण्ड्रा रोड एडीजे कोर्ट (Pendra Road ADJ Court) ने फैसला सुनाया है। कुकर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। मामला कोटमी पुलिस चौकी इलाके का है।
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दरअसल, 7 जनवरी 2021 को 9 साल की बच्ची से बलात्कार किया था। आरोपी लक्ष्मण सारथी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1000 का जुर्माना लगाया गया है। एडीजे किरण थवाईत ने फैसला सुनाया है।
जनवरी 2021 को यह नाबालिग बच्ची जब अपने घर में अकेली थी। उसके घर के पास ही रहने वाला आरोपी लक्ष्मण सारथी अकेली पाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया।
इस पर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पेंड्रारोड की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को एक हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।