रायपुर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain)की जमानत याचिका (bail application)सीबीआई (CBI)की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering)से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार(Arrested) किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति जब्त की थी।
इनपर भी हुई थी ईडी की छापेमारी
इसके साथ ही जांच एजेंसी ने राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, योगेश कुमार जैन और सिद्धार्थ जैन तथा अंकुश जैन के ससुर एवं प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाने वाले लाला शेर सिंह, जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन जीएस मथारू और जीवन विज्ञान ट्रस्ट के लाला शेर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे।
इस मामले में किया गया था गिरफ्तार
इससे पहले अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश 18 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जैन को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था। जैन को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश (पीसी ऐक्ट) गीतांजलि गोयल ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।