Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Government of Uttar Pradesh : जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, वे अवैध थीं, सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार का जवाब
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsउत्तरप्रदेश

Government of Uttar Pradesh : जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, वे अवैध थीं, सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार का जवाब

GrandNews
Last updated: 2022/06/22 at 7:09 AM
GrandNews
Share
4 Min Read
SHARE

- Advertisement -

रायपुर। प्रयागराज (Prayagraj)एवं प्रदेश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर (bulldozer)चलाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh)ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में एफिडेविट दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई का भाजपा के निलंबित प्रवक्ताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad)पर दिए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई ताल्लुक नहीं हैं। सरकार ने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जा रही है। यही नहीं राज्य सरकार (State government)ने अदालत से मांग की है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की अर्जी को पेनल्टी के साथ खारिज (rejected)करना चाहिए।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

यही नहीं योगी सरकार ने जमीयत की अर्जी को लेकर कहा कि उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका डाली है। सरकार ने कहा कि उनकी ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। इसलिए उनकी अर्जी खारिज हो जानी चाहिए। सरकार ने साफ कहा कि यूपी में जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, वे अवैध थीं। इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। दंगों में शामिल होने के चलते ही लोगों पर ऐक्शन नहीं हुआ है। दंगा करने वाले लोगों पर अलग कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

- Advertisement -

‘जिनके घरों पर बुलडोजर चला, उन्हें दिया जवाब देने का मौका’

- Advertisement -

योगी सरकार ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में दंगा करने वालों को सजा देने के लिए यह कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार ने कहा कि हमने नगर निकाय के नियमों का पालन करते हुए अवैध निर्माणों को ही ढहाया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका भी दिया गया था। अदालत की ओर से 16 जून को दिए गए नोटिस के जवाब में यूपी सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में हुए बुलडोजर ऐक्शन को सही ठहराया। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़क गई थी, जबकि 10 जून को प्रयागराज में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी।

यूपी सरकार बोली- बुलडोजर ऐक्शन का दंगों से संबंध नहीं

कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने की इस कार्रवाई का दंगों से कोई संबंध नहीं हैं। इन्हें अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गिराया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग ऐंड डिवेलपमेंट ऐक्ट, 1972 के नियमों का पालन किया गया है।

also read: देश के इस एयरपोर्ट हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि ‘संस्कृत’ में होती है अनाउंसमेंट, सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं यात्री; यहां देखें Video

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- कार्रवाई में न हो नियमों का उल्लंघन

बता दें कि बीते सप्ताह जमीयत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बुलडोजर वाले ऐक्शन पर जवाब मांगा था। इसके साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग से इनकार करते हुए कहा था कि हम अवैध निर्माण पर कार्रवाई को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन होना जरूरी है। दरअसल प्रयागराज और कानपुर जैसे कई स्थानों पर यूपी सरकार ने बुलडोजर वाला ऐक्शन लिया था, जिसे पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब अपने एफिडेविट में यूपी सरकार ने दंगों में शामिल होने के चलते लोगों के निर्माण गिराने से इनकार किया है।

TAGGED: bulldozer, Government of Uttar Pradesh, prayagraj, Prophet Muhammad, rejected, STATE GOVERNMENT, supreme court, The properties on which the bulldozer has run were illegal, Yogi Adityanath government's reply in the Supreme Court
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Technology News : भारत में गर्दा उड़ाने आ रहा Redmi K50i, जानें फीचर्स से लेकर सबकुछ
Next Article छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट

Latest News

Operation Sindoor : सिंदूर की कीमत दुनिया ने देखी, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले- पहलगाम की घटना के बाद भारत ने दिया निर्णायक जवाब
Operation Sindoor : सिंदूर की कीमत दुनिया ने देखी, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले- पहलगाम की घटना के बाद भारत ने दिया निर्णायक जवाब
छत्तीसगढ़ May 14, 2025
CGNEWS:मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से तीर्थयात्री हुए रवाना
Grand News छत्तीसगढ़ May 14, 2025
CG NEWS : सुशासन तिहार 2025: बोरियाकला और अभनपुर में जनसमस्या समाधान शिविर पहुंचे सांसद बृजमोहन, बोले- जनता को राहत पहुंचाने समाधान शिविर बना माध्यम
CG NEWS : सुशासन तिहार 2025: बोरियाकला और अभनपुर में जनसमस्या समाधान शिविर पहुंचे सांसद बृजमोहन, बोले- जनता को राहत पहुंचाने समाधान शिविर बना माध्यम
छत्तीसगढ़ May 14, 2025
CGNEWS:तिल्दा नेवरा — सुशासन तिहारः ग्राम टोहड़ा में हुआ समाधान शिविर का आयोजन
Grand News छत्तीसगढ़ May 14, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?