राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के तीन, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए आज मतदान होगा।
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निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व दो-दो घंटे का अवकाश ( leave)दिया जाएगा।
मतदान (election) लिए सुबह सात से दोपहर तीन बजे का समय तय
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सुबह सात से दोपहर तीन बजे का समय तय किया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान मतपत्रों के माध्यम से होगा।
शराब बिक्री पर रोक
संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में और इससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान( election) और मतगणना तक 28 जून तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगी।