Udaipur murder: तुमने हमारे नबी के खिलाफ लिखा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम काफिर हिंदुओं को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। खंजर से कन्हैयालाल (kanhaiyalal)के गले पर प्रहार करते वक्त आरोपी मुंह से वह जहर भी उगल रहे थे जो पाकिस्तान (Pakistan)और आतंकी संगठनों ने उनके दिमाग में भरा था। कन्हैयालाल हत्याकांड (kanhaiyalal massacre)को लेकर राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर(FIR) में भी इस बात का जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने यूएपीए और आईपीसी की विभन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच को अब एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है और उसने भी इन्ही धाराओं में केस दर्ज किया है। यूएपीए की धाराएं 16,18 और 20 भी लगाई गईं हैं, जो किसी आतंकी वारदात और आतंकी संगठन का सदस्य होने पर इस्तेमाल किया जाता है।
राजस्थान पुलिस ने कन्हैयालाल के 20 वर्षीय बेटे की शिकायत को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कन्हैया के बेटे की शिकायत का जिक्र किया गया है, जिसमें उसने कहा है, ”इन दो हत्यारों ने देश के बहुसंख्यक लोगों में डर और आतंक पैदा करने के लिए एक गैंग के रूप में हमला किया। अपराध की साजिश रचने के बाद मेरे पिता की हत्या की और दूसरों को भी धमकी दी है।”
एफआईआर के मुताबिक पीड़ित के बेटे ने कहा कि उसे करीब 3:30 बजे एक रिश्तेदार ने फोन पर बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। उसने कहा, ”मैं वहां पहुंचा तो पिता का शव दुकान के बाहर खून से लथपथ पड़ा था। उनके गले, बाएं हाथ और सिर पर कट के गहरे निशान थे।” उसने कहा कि दुकान में काम करने वाले राजकुमार शर्मा ने कहा कि दो लोग करीब 3 बजे ग्राहक के रूप में दुकान में घुसे और कुर्ता सिलने के लिए नाप लेने को कहा।
कन्हैया के बेटे ने कहा, ”दोनों ने अचानक कपड़े में छिपाए हथियार निकाले और पिता पर हमला शुरू कर दिया। दोनों वार करते समय कह रहे थे, तुमने हमारे नबी के खिलाफ लिखा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम काफिर हिंदुओं को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे।”