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Nupur Sharma Row: नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- भावनाएं आहत हुईं, देश से मांगें माफी

Mahak Qureshi
Last updated: 2022/07/01 at 7:00 AM
Mahak Qureshi
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3 Min Read
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Prophet Muhammad Row: पैंगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर समेत देश भर में जो हुआ है, उन सब के लिए नूपुर जिम्मेदार है. उसकी टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है. कोर्ट की सख्त के बाद नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका भी वापस ले ली है.

‘उनका बयान दिखाता है घंमडी रुख’

इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया है, उस पर हमारा मुंह मत खुलावाइए. उन्हें अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए. ये टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाती है. अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो उन्हें कुछ भी कहने का हक मिल जाएगा. नूपुर के वकील मनिदर सिंह ने जब कहा कि एंकर के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में एंकर भी मुकदमा चलना चाहिए.

‘माफी मांगने में बहुत देरी की’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी बदजुबानी ने पूरे देश को आग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. नूपुर की उग्रता उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि नूपुर का वक्तव्य आपत्तिपूर्ण था. उनको ये कमेंट करने का अधिकार किसने दिया. उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वो अपने शब्दों के लिए माफी मांग चुकी हैं और वो अपने शब्द वापस ले चुकी हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्होंने माफी मांगने में बहुत देरी की. दूसरा उन्होंने यह कहकर माफी मांगी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

बता दें कि पैंगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी. नूपुर का कहना था कि उन्हें लगातार हत्या और रेप की धमकी मिल रही है. ऐसी सूरत में उनके लिए जांच में सहयोग के लिए अलग-अलग शहरों में जा पाना संभव नहीं है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि जो उन्होंने किया वो शर्मनाक है. इसके बाद नूपुर शर्मा की तरफ से अपनी याचिका वापस ले ली गई.

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