Agniveer Scheme: सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी (Indira Banerjee) और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी (JK Maheshwari) की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.
सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत साढ़े 17 से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा. इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा. सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल कर दिया था.
क्या कहा गया है याचिका में
केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है. इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी. वहीं दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर चार साल में सिमट जाएगा. इस याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70 हजार से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है. वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई. बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
भर्ती प्रकिया जारी है
बता दें कि तीनों सेनाओं (Indian Army) में भर्ती प्रक्रिया जारी है. थलसेना (Army) में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना (Airforce) में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना (Neavy) में 25 जून से शुरू हो गई. इस भर्ती में 17 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है. यह भर्ती चार सालों के लिए होगी. इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा.