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BIG NEWS : कहीं आप भी तो नहीं कर रहें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग, हो सकती है कार्यवाई

Desk
Last updated: 2022/07/06 at 10:14 AM
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3 Min Read
BIG NEWS : कहीं आप भी तो नहीं कर रहें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग, हो सकती है कार्यवाई
BIG NEWS : कहीं आप भी तो नहीं कर रहें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग, हो सकती है कार्यवाई
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रायपुर।

 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी कर दी है। इससे पहले नगर-निगम एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल के बीच भ्रम की स्थिति थी। बाजार में भी व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा था। अब विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कौन-कौन सी वस्तुएं प्रतिबंध के दायरे में आएंगी। इस आदेश के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही नगर-निगम की कार्रवाई भी तेज होगी।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आदेश जारी किया
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग पर छत्तीसगढ़ में पहले से प्रतिबंध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना 27 सितंबर 2017 को प्रकाशित हो चुकी है। इस आदेश के मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग,अल्प जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक, खान-पान की सामग्री में प्लास्टिक की वस्तुएं जिसमें कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।
विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजी आदेश की कापी

पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंधित सामानों की सूची के साथ आदेश की कापी जारी करते हुए रायपुर, बिलासपुर, रायगढत, कोरबा, भिलाई-दुर्ग, अंबिकापुर,जगदलर के क्षेत्रीय अधिकारियों को भेज दी है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के इस प्रयास के बाद बाजार में स्थिति स्पष्ट होगी।
उत्पादों पर भ्रम की स्थिति हुई दूर

चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी व विक्रम सिंहदेव ने बताया कि चैंबर ने दो दिन पहले पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करते हुए मांग की थी कि व्यापारियों के बीच फैले भ्रम को दूर किया जाए एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर यह स्पष्ट आदेश जारी किया जाए कि कौन-कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है। साथ ही इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित नहीं है। चैंबर की मांग पर पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी करते हुए सूची जारी कर दी है। इस संबंध में चैंबर ने पर्यावरण मंत्री मो. अकबर का आभार व्यक्त किया है।
आदेश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक में यह उत्पाद प्रतिबंध के दायरे में आएंगे

1. प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स
2. गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की डंडिया
3. प्लास्टिक के झंडे
4. कैंडी स्टिक
5. आइसक्रीम की डंडिया
6. पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री शामिल हैं।
7. प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लास
8. कांटे-चम्मज
9. चाकू,स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी आयम्टस
10. मिठाई के डिब्बे
11. निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट पर लपेटने या पैक करनेे वाली फिल्म
11. 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं स्टीकर
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