Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Mohammad Zubair Bail: Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मिली दिल्ली कोर्ट से राहत, 2018 के ट्वीट केस में जमानत, करना होगा इन शर्तों का पालन
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsदिल्ली

Mohammad Zubair Bail: Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मिली दिल्ली कोर्ट से राहत, 2018 के ट्वीट केस में जमानत, करना होगा इन शर्तों का पालन

GrandNews
Last updated: 2022/07/15 at 9:42 AM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

- Advertisement -

Mohammad Zubair Bail: दिल्ली (Delhi)की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court)से ‘ऑल्ट न्यूज’ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर(Mohammad Zubair) को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज ( Alt News)नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं (religious sentiments)को आहत करने का आरोप है।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बीते माह 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया था।

- Advertisement -

also read : Rajnandgaon News : नकली सोना ले कर बैंक को ठगने पंहुचा व्यापारी गिरफ्तार

- Advertisement -

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

जुबैर के खिलाफ यूपी में कई मामले दर्ज
बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी हैं. इसके लिए भी जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने खिलाफ दर्ज 6 मामलों को रद्द करने की अपील की। जुबैर ने नई याचिका में सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत देने की अपील भी की है। जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

TAGGED: Alt News, Alt News co-founder Mohammad Zubair gets relief from Delhi court, bail in 2018 tweet case, DELHI, Mohammad Zubair, Mohammad Zubair Bail, Patiala House Court, religious sentiments, will have to follow these conditions
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article कोरोना की बूस्टर डोज भी मिलेगी मुफ्त- सिर्फ 75 दिन तक फ्री लगेगी बूस्टर डोज, जानें किसे लगेगी, कहां लगेगी? 10 जरूरी सवालों के जवाब
Next Article सचिव विभाग नीलम नामदेव एक्का संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, ओलम्पिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ली बैठक, टॉर्च रिले की तैयारियां पूर्ण

Latest News

Doha Diamond League : नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार 90 मी. से दूर फेंका भाला
Breaking News खेल देश May 17, 2025
CG NEWS:ऋषि पंचमी उद्यापन एवं श्रीमद 108 भागवत कथा यज्ञ का आयोजन अगस्त में,बैठक कर रूपरेखा बनाना शुरू
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 16, 2025
Bihar : CM ने गया जिले का नाम 'गयाजी' रखकर इसे और ऐतिहासिक बना दिया है: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.
Bihar : CM ने गया जिले का नाम ‘गयाजी’ रखकर इसे और ऐतिहासिक बना दिया है: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.
NATIONAL बिहार May 16, 2025
CG BREAKING : सुशासन तिहार में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारी निलंबित
CG BREAKING : सुशासन तिहार में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित
Breaking News छत्तीसगढ़ May 16, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?