बिलासपुर- आज अवकाश के दिन भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14 ग्रामीणों की याचिका पर अदालत लगा दिया.. बिलासपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को अवकाश के दिन सुनवाई करते हुए सारंगढ़ के चंदई ग्राम में बरसों से छोटे झाड़ के जंगल में रह रहे ग्रामीणों को बेदखल करने पर अंतरिम राहत के रूप में अगले बुधवार तक किसी भी को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है.. दरअसल सारंगढ़ तहसील के चंदई ग्राम में दुर्गा प्रसाद साहू व अन्य तेरह लोग करीब 30 सालों से छोटे झाड़ के वन में रह रहे हैं.. यहाँ के तहसीलदार ने 11 मई 2022 को इन सबको शो काज नोटिस जारी कर अदालत बुलाया.. यहाँ आकर इन सबने बताया कि.. हम कब्जा कर 30 साल से मकानों में निवास करते आये हैं.. इस मामले में बाद में 12 जुलाई को एक बेदखली वारंट जारी हो गया.. इसमें कहा गया कि 22 जुलाई को आकर पुलिस बल के साथ कब्जा हटाया जाएगा.. यह वारंट 22 जुलाई को ही मिला.. इन ग्रामीणों ने तत्काल अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अर्जेंट याचिका लगवाई.. इस मामले में आज शनिवार शाम साढ़े पांच बजे जस्टिस पी सेम कोशी ने अवकाश होने के बाद भी सुनवाई की.. उन्होंने कहा कि भरी बारिश में प्रशासन कैसे लोगों को बेदखल कर सकता है। इसके साथ ही बेदखली की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को बुधवार तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा है..