पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के निर्देशन में ग्राम संतपाली थाना सरायपाली में हुये दोहरे अंधे कत्ल का खुलासा……..ग्राम के ही युवक ने अपने मित्र के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति की हत्या….
घटना की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर महासमुन्द पुलिस टीम ने पकडा दोनो हत्यारो को।
आरोपी जगमोहन व मृत दपंति के मध्य पहले भी हुआ वाद विवाद बदले में दिया घटना अंजाम।
दोनो आरोपियों से मृत दपंति के घर से लिये गये नगद, मोबाईल व घटना में उपयोग मोटर सायकल भी हुये बरामद।
महासमुन्द। प्रार्थी ग्राम संतपाली कोटवार दयालाल चैहान पिता शंथूनाथ चैहान सा. ग्राम संतपाली थाना सरायपाली जिला महासमुन्द को दिनांक 21.07.2022 को थाना सरायपाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया
कि परिजन कलप राम भोई व पत्नि सादबती भोई सा. ग्राम संतपाली इन्द्रा नगर में कच्ची मकान बनाकर रह रहा था। कि दिनांक 21.07.2022 को परिवार के लोगों ने बताया कि कलप राम भोई के घर का दरवाजा बाहर से बंद है
अन्दर से कोई आवाज नही आ रहा है तब वह उसके घर जाकर खिडकी से परिजनों के साथ देखा तो कलप राम भोई व पत्नि सातबती भोई दोनो अलग-अलग खाट पर पडे थे। दोनो कि मृत्यु हो गई है। जिस पर थाना सरायपाली महासमुन्द में मर्ग सदर पंजीबध्द कर जाॅच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लते हुये मर्ग सदर जाॅच कर थाना सरायपाली व सायबर सेल की टीम एवं फाॅरेसिंक टीम रायपुर घटना स्थल पहुच कर बारिकी से जाॅच करने हेतु
निर्देशित किया जिसमें उक्त टीम द्वारा घटना बारिकी से निरीक्षण किया गया घटना मृतक-मृतिका का कच्चा मकान का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था
जिसे खोल कर देखा गया मृतक कलप राम एवं मृतिका सातबती भोई दोनो अलग-अलग खाट में मृत हालत में पडे जीप बहार निकाला हुआ था।
फाॅरेंसिक टीम द्वारा शव निरीक्षण कर दोनो की मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या करने का शंका जाहिर किये।
हत्या होने कि शंका किये जिससे अज्ञात आरोपियों के विरूध्द थाना अपराध क्रमांक 290/22 धारा 302, 201 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) दोहरे हत्याकाण्ट की घटना को गंभीरता से सायबर सेल टीम महासमुन्द व थाना सरायपाली पुलिस टीम को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देषित किया।
सायबर सेल की टीम व थाना सरायपाली पुलिस की टीम एवं डाॅग स्क्वाड महासमुन्द घटना स्थल मौका पहुच कर घटना निरीक्षण कर मृतक के बारे में अलग-अलग टीम गठित कर छोटी सी छोटी जानकारी एवं परिवार संबंधि, भूमि बटवारा संबंधि एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।
जाॅच दौरान पता चला कि आज से 03-04 माह पूर्व मृतिका के नतनिन के साथ संदेही जगमोहन श्रीवास प्रेम संबंध की बात जानकारी मृतिका को होने से मृतिका द्वारा संदेही के साथ झगडा विवाद मारपीट पाया गया।
जिसके आधार पर पुलिस की टीम द्वारा संदेही जगमोहन श्रीवास को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ किया गया। जिस पर संदेही द्वारा पुलिस को मनगणत बाते कहकर बरगलाकर गोल मोल जवाब देना लगा।
जिसे कडाई एवं बारिकी से पूछताछ करने पर पुलिस पूछताछ पर अततः टूट कर अपने अपराध को नही छीपा सका और अपराध करना स्वीकार किया।
आरोपी जगमोहन श्रीवास ने बताया कि मृतक के नतनिन के साथ प्रेम संबंध था जिसे मृतक मृतिका को दोनो के प्रेम संबंध के बात की जानकारी होने से तथा मृतक मृतिका द्वारा इसके घर आकर झगडा गाली गलौच किया गया
तथा दोनो के प्रेम संबंध की बात इसके माता पिता को भी बता दिया जिससे क्षुब्द होकर मृतक व मृतिका से द्वैवेश ईष्या रखकर उक्त दोनो को अपने रास्ते से हटाने की भावना रखना बताया
तथा दिनांक 19-20.07.2022 के दरबियानी रात्री को अपने साथी लव कुमार रत्नाकर को योजना बता कर अपने साथ लाया व दोनो के द्वारा घटना की रात मृतक दपंति के घर जाकर अन्दर से बंद दरवाजा को व सीटकनी को खोलकर अन्दर जाना व मृतक/मृतिका दोनो को अलग-अलग खाट सोना व सोये हालत में मृतिका सातबती भोई की गला को स्वयं जगमोहन श्रीवास तथा मृतक कलप राम भोई के गला को लव कुमार द्वारा दबाकर हत्या कर देना
तथा घर में रखे 8,000/- रूपये रकम व खाट पर रखे एक नग मोबाइल को चोरी कर ले जाना तथा घटना कि जानकारी किसी को पता न चले मृतक घर के बाहर दरवाजा में ताला लगाकर चाबी को वापस मृतक घर में फेक देना नकदी रकम को आपस में बटवारा कर लेना बटवारा में मिले 4000 रूपया व मृतक के मांेबाइल को अपने घर में छिपाकर रखना बताया।
इसी तरह आरोपी लव कुमार रतनाकर को भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो अपराध करना स्वीकार किया तथा बटवारे में मिले नगदी 4000 रूपये को घर में छुपाकर रखना स्वीकार किया।
आरोपीगण के कब्जे से नगदी रकम 8000 रूपये, 01 नग मोबाईल तथा घटना प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज सीटी100 क्रमांक सीजी 06 जीआर 3526 जप्त कर आरोपी (01) जगमोहन पिता लेसराम श्रीवास उम्र 19 वर्ष सा. संतपाली थाना सरायपाली महासमुन्द तथा (02) लव कुमार उर्फ बल्लू पिता सातराम रत्नाकर उम्र 25 वर्ष सा. सुखापाली, सरायपाली के विरूध्द अपराध/धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत् थाना सरायपाली में कार्यवाही गई।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली विकास पाटले, अनु0अधिकारी (पु) महासमुंद सुश्री कल्पना वर्मा के निर्देशन मे थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक आशीष वासनिक, सायबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत, उनि अनिल पालेश्वर, सउनि. प्रकाश नंद, प्रआर. मिनेश ध्रुव आर. रवि यादव, शुभम पाण्डेय, संदीप भोई, डिग्री लाल नंद, त्रीनाथ प्रधान, हेमन्त नायक, देव कोसरिया, चन्द्रमणी यादव, विरेन्द्र साहू, योगेन्द्र दुबे, योगेन्द्र बंजारे, कमल जांगडे, दिनेश बुडेक, मप्रआर0 हिमाद्री देवता तथा थाना सरायपाली पुलिस की टीम द्वारा की गई।
गिरफ्तार आरोपी :-
(01) जगमोहन पिता लेसराम श्रीवास उम्र 19 वर्ष सा. संतपाली थाना सरायपाली महासमुन्द।
(02) लव कुमार उर्फ बल्लू पिता सातराम रत्नाकर उम्र 25 वर्ष सा. सुखापाली, सरायपाली
जप्त सामग्री :-
01. नगदी रकम 8000 रूपया।
02. मृतक का 01 नग मोबाईल।
03. घटना में उपयोग में लाया गया 01 नग मोटर सायकल।