आम्रपाली (Amrapali) और धोनी (MS Dhoni) के बीच चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) द्वारा गठित किए गई मध्यस्थ कमेटी की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिकेटर धोनी और आम्रपाली को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के दिल्ली हाईकोर्ट की एक रिटायर जज जस्टिस वीना वीरवल की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ कमेटी का गठन किया है.
धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से की 150 करोड़ रुपये की मांग
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से यह कहा गया है एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों फ्लैट नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ धोनी ने 150 करोड़ रुपए की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए है.
अगर इस मामले में मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में आदेश दे देती है तो आम्रपाली को 150करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जिससे फ्लैट खरीदारो को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जायेगा। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर धोनी को नोटिस कर दिया फिलहाल कोर्ट ने मध्यस्थ कमेटी पर रोक नहीं लगाई।