छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सिहावा विधानसभा की विधायिका डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव पर एफ आई आर दर्ज करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया गया है.. मिली जानकारी के अनुसार विधायकों को समन भेजा गया है.. जानकारी मिल रही है कि आ वेदिका पूर्णिमा ठाकुर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था और इसमें कहा गया था कि.. उन्हें गर्व इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खुरई में डायरेक्टर के पद दिलाने के लिए डॉ लक्ष्मी ग्रुप द्वारा 23 लाख 50 हजाररुपए लिया गया था.. इतना ही नहीं वर्ष 2010 से लेकर 2017 तक दोहरे पद पर आसीन रहकर लाभ लेने का आरोप भी सिहावा विधायिका पर लगा है..दुर्ग कोर्ट ने दायर परिवाद पर साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया डॉ लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आदेश..
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