डेस्क- सरकारी डॉ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मारपीट करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवम विधायक राम पुकार सिंह के पोते के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दो सप्ताह में विवेचना करने का आदेश हाईकोर्ट ने एसपी जशपुर को दिया है.. दरअसल डॉ. विकास गर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वह पत्थलगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। 31 मई की रात विधायक रामपुकार सिंह के नाती सूरज सिंह अस्पताल में उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण 7-8 दिन बाद उल्टे याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी.. सूरज सिंह के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया.. उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.. मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य शासन ने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हुए हैं, जिसमें किसी डॉक्टर के साथ मारपीट या वायलेंस गतिविधि होने पर वह संज्ञेय अपराध है। इस मामले में राजनैतिक प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मामले को सुनने के बाद और शिकायत को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध होना दिख रहा है.. कोर्ट ने जशपुर एसपी को निर्देशित किया कि वे दो सप्ताह में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू करें..