प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी( PM modi) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को आज ऑनलाइन( online) संबोधित करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 25 अगस्त को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जाएगा। इसमें श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
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प्रस्तावित नए श्रम कानून के तहत सप्ताह में तीन दिन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। अरसे से 29 श्रम कानूनों का दायरा चार श्रम कानून तक सीमित करने में जुटी सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ रोजगार सृजन और उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर-व्यावहारिक संतुलन स्थापित करना है। तिरुपति गुरुवार को में होने वाले श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में नए कानून को लागू करने पर सहमति बन सकती है।
50 फीसदी करना अनिवार्य किया गया
लक्ष्य श्रमिकों के साथ उद्योग का बेहतर तालमेल सुनिश्चित कर निवेश और उद्योग के लिए अच्छा माहौल बनाने का है। इसके तहत श्रमिकों का बेसिक वेतन उसके कुल वेतन का कम से कम 50 फीसदी करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इसके साथ ही नए कानून( law) के लागू होने के बाद पीएफ के मद में श्रमिकों के बेसिक का 12 फीसदी की जगह 10 फीसदी हिस्सा ही भविष्य निधि (पीएफ) के लिए कटेगा।