कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा आज जारी एक आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु ( death)के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश( leave) की हकदार होंगी। इसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। जन्म के तुरंत बाद मृत जन्म बच्चे या बच्चे( death of kids) की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी( government) को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।