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CG BIG NEWS : संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन पर लगी रोक, यह है गाइडलाइन 

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/09/07 at 5:44 PM
Neeraj Gupta
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CG BIG NEWS : संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन पर लगी रोक, यह है गाइडलाइन 
CG BIG NEWS : संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन पर लगी रोक, यह है गाइडलाइन 
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CG BIG NEWS : संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन पर लगी रोक, यह है गाइडलाइन 
 

बेमेतरा/लाला सिंह ठाकुर। CG BIG NEWS आज से संयुक्त जिला कार्यालय परिसर (Joint District Office Complex) में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला (Jitendra Kumar Shukla) ने एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परीधि मजहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश 22 अक्टूबर तक किया गया है प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।

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संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

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