Breaking News : हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि Suit मेनटेनेबल है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है. पांचों महिला हिंदू पक्षकारों के हक में कोर्ट ने फैसला सुनाया. वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है.