वाराणसी (varanasi)्ञा नवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर आज फैसला आ सकता है. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी. फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन (Varanasi Administration) पूरी तरह से अलर्ट( alert) हो गया है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी में पूरी तरह से सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं. इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाई गई है. इसी के साथ प्रशासन ने होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस( guest house ) में भी चेकिंग अभियान चलाया है।सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा-144 भी लागू
पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा-144 भी लागू कर दी गई है. इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं।
क्या था मामला ( case)
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं। इस मामले में तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश जारी किया था।इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था।इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया।