नई दिल्ली। TRAFFIC RULES : सड़क पर होने वाले हादसों को कम करने के लिए साल 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था। ये कानून सभी दो तीन और चार पहिया वाले वाहनों और बसों के ड्राइवर सहित सभी पर लागू होती हैं। सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन तो करना ही चाहिए साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि कौन सा नियम तोड़ने पर कितने का ट्रैफिक चालान कटता है।
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल
बिना परमिट के गाड़ी चलाना – 10 हजार रुपये
वाहन की ओवसाइजिंग- 5 हजार रुपये
ओवरस्पीडिंग पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना
चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर हजार रुपये का जुर्माना
बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल
जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पड़ने जाने पर अभिभावकों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर हजार रुपये का जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना
दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल
परमिट से अधिक लोगों की सवारी- हजार रुपये प्रत्येक आदमी
बिना हेलमेट बाइक चलाने पर हजार रुपये रुपये का जुर्माना
चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटेगा चालान
चालान की कितनी है प्राइस लिस्ट
मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका हजार रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।