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वाराणसी कोर्ट में जारी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार

Mahak Qureshi
Last updated: 2022/09/26 at 4:18 PM
Mahak Qureshi
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2 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस की चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में तीन आदेश दिए थे जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसे देखते हुए मामले में अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग

पिछले दिनों जिला कोर्ट ने पांच महिलाओं की ओर से देवी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने से संबंधित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने का आदेश पारित किया था। इसके बाद अब फिर से सुनवाई शुरू हुई है।

उल्लेखनीय है कि देवी श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा का अधिकार के लिए हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है। इसके अलावा मस्जिद परिसर के वजुखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संबंधी मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आठ सप्ताह का समय नहीं दिया है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दायर याचिका को  खारिज कर दिया गया। वहीं ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के लिए मंदिर पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। कोर्ट में 16 प्रार्थना पत्र दायर किए गए हैं जो  मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए हैं। इनमें से सात खारिज कर दिए गए। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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