रायपुर। RAIPUR CRIME NEWS : मोबाइल का उपयोग आम होने के साथ ही इसके उपयोग को लेकर सावधानी जरूरी हो गई है। मजाक में भी अश्लील मीम या वीडियो पोस्ट करने पर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे बाल यौन शोषण माना जाएगा। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क और बाल यौन शोषण के खिलाफ देश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)के 14 राज्यों में छापे के बाद शुक्रवार को रायपुर पुलिस एक्शन में आई और एक के बाद शहर के अलग-अलग थानों में 9 केस अलग-अलग लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए। अब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के पास सभी आरोपियों के फोन नंबर हैं। ऐसी दशा में कोई भी पुलिस की पकड़ में आने से बच नहीं सकेगा। पुलिस अफसरों के अनुसार आरोपियों ने सोशल मीडिया में अश्लील मीम, फोटो और वीडियो पोस्ट किया है। उनके वही पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है, जबकि यह गैरकानूनी है। पुलिस अफसरों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बच्चों से संबंधित कोई भी ऐसा पोस्ट जो अश्लील हो। इसमें मीम, फोटो, वीडियाे या व्यंग्य शामिल है, वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आता है। वाट्सएप पर भी यही नियम लागू होता है। यानी वाट्सअप पर भी इसे भेजने पर पाबंदी है।
ऐसे पोस्ट और मैसेज पर एनसीआरबी से लेकर लोकल पुलिस की टीम लगातार नजर रख रही है। इसके लिए बाकायदा निगरानी कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के माध्यम से ही ऐसे पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। उनका फोन नंबर, आईपी एड्रेस निकाला जा रहा है। उनकी जानकारी निकालकर कार्रवाई की जा रही है।
बच्चों के अश्लील पोस्ट को किया वायरल
रायपुर में जिन 9 लाेगों के खिलाफ आईटी एक्ट और पोर्नोग्राफी के तहत केस दर्ज किया है, उन सभी ने बच्चों से जुड़े अश्लील सामग्री वायरल की है। पुलिस ने सिविल लाइन, तेलीबांधा, डीडी नगर, कबीर नगर, विधानसभा और पुरानी बस्ती में अलग-अलग मामलों में 8 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट व चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस दर्ज किया है। जिनमे 3 नाबालिग लड़के बताये जा रहे है। पुलिस के अनुसार एनसीआरबी की निगरानी टीम ने फोटो, वीडियो देखकर कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। पुलिस मुख्यालय ने रायपुर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। उसके बाद केस दर्ज किया गया है। अब तक रायपुर में 45 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है।