भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार( monday) को कहा कि उसने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची हैं।
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आरबीआई ने कहा कि सेवा विकास सहकारी बैंक को बैंकिंग( banking ) व्यवसाय का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। इनमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा की चुकौती (भुगतान) करना शामिल है।
बैंक के लिक्विडेशन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी
आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। बैंक के लिक्विडेशन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।