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CG NEWS :शोरूम से बगैर नंबर गाड़ी निकली तो देना होगा कीमत का 10 फीसदी जुर्माना, परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/10/22 at 12:35 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
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रायपुर: वाहन खरीदारों को वाहन की वास्तविक कीमत की जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वेबसाइट जारी किया गया है।इसके लिए सरकार ने वेबसाइट   www.parivahan.gov.in कर दिया है।  लोग इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन देख सकते है। परिवहन विभाग दीपावली में वाहन खरीदने वालों के लिए जारी एडवाइजरी किया।

ऑटोमोबाइल्स शोरूम से वाहन खरीदने के बाद सड़क पर निकलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन में रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा गया या नहीं। अन्यथा छोटी सी भूल आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि मोटर वहीकल एक्ट के तहत बिना पंजीयन नम्बर के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसकी कीमत का 10 फीसदी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

वहीं दुर्घटना होने पर बीमा करवाने का लाभ भी नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग ने एडवाजरी जारी की है। इसमें ऑटोमोबाइल्स डीलरों को वाहन की खरीदी के बाद तत्काल पंजीयन नंबर देने के निर्देश दे दिया गया है। एडवाइजरी में बिना नंबर की वाहन की डिलीवरी करने पर इसकी शिकायत परिवहन विभाग से करने का अनुरोध किया गया है। ताकि वाहन खरीदने वाले को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकें। वहीं वाहनों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

ग्राहकों को वसूली से बचाने के लिए वेबसाइट
खरीदारों को वाहन की वास्तविक कीमत की जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वेबसाइट जारी की गई है। वे www.parivahan.gov.in में जाकर वह ऑनलाइन इसे देख सकते है। वहीं किसी भी तरह का और अतिरिक्त राशि लेने, किसी भी तरह की आशंका होने पर ऑटोमोबाइल्स डीलर से disclaimer की मांग कर सकते है।

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