जांजगीर चांपा। जांजगीर-चाम्पा की बलौदा पुलिस ने महिला का अश्लील फोटो एडिट कर वाट्सएप में वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। जिले में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जो जांजगीर चाम्पा जिले में पहली कार्रवाई है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता महिला ने बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अविनाश राठौर ने पीड़िता की फोटो, वीडियो को आपत्तिजनक एवं अश्लील तरीके से एडिट किया है, और फोटो वीडियो को वाट्सऐप में अश्लील एवं आपत्तिजनक शब्दों को लिखकर वायरल कर दिया है।
साथ ही साथ आरोपी ने अपने व्हाटऐप्स की डीपी में पीड़िता की अश्लील फोटो को लगाया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 509 (ख), सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम, की धारा 67, 67 A और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 के तहत जुर्म दर्ज किया था और जांच में जुटी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने खिसोरा गांव के रहने वाले आरोपी अविनाश राठौर को गिरफ्तार किया है और उसे न्याययिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। आपको बता दे कि जांजगीर चाम्पा जिले में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत जुर्म दर्ज पहली बार हुआ है।