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Raipur Breaking : सिंगल यूज पॉलीथिन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश, प्रशासन ने कलेक्टर और विभागों को लिखा पत्र

Veena Chakravarty
Last updated: 2022/11/18 at 9:18 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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1 जुलाई से सिंगल यूज पॉलीथिन( single use) पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद शहर सहित गांवाें में पाॅलीथिन( polythin) का उपयाेग बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग अब भी पॉलीथिन का इस्तेमाल ( use)कर रहे हैं।

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Read more : Plastic Ban : मुख्य सचिव के निर्देश, अब शादियों में दोना-पत्तल का करें इस्तेमाल, दफ्तरों को करें सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त

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इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष और सारे जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है।

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12 अगस्त को 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी

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बता दे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त को 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक( plastic) को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके अनुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक( plastic) के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री और प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर इत्यादि प्लास्टिक सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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