दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार ( friday)को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो ( photo)को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
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दरअसल, कई छोटी-बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील( lawyer) हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।
टीशर्ट से लेकर बुक, लॉटरी में अमिताभ की फोटो और आवाज
सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कुछ विज्ञापनों का उदाहरण दिया जिसमें बिग बी का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई टी-शर्ट पर अमिताभ का चेहरा लगा रहा है, तो कोई उनका पोस्टर बेच रहा है।