इंडोनेशिया। BIG NEWS : इंडोनेशिया देश में एक नया कानून बनाया है अब शादी से पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिव-इन में रहना प्रतिबंधित है। शादी से पहले सेक्स यानी शारीरिक संबध बनाने पर संसद ने बैन लगा दिया है। अब देश में इसे अपराध माना जाएगा. इस कदम पर आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक झटका माना है। इस नए कानून के मुताबिक, इंडोनेशिया में न केवल शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर बैन होगा, बल्कि शादी के बाद पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना भी अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा का भी प्रावधान भी बनाया गया है।
इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। अधिकार समूहों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई और कट्टरवाद की ओर बदलाव की निंदा करते हुए संशोधनों का विरोध किया था।
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कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा- “हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, जिन पर बहस हुई. यह हमारे लिए दंड संहिता संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने और औपनिवेशिक आपराधिक संहिता को पीछे छोड़ने का समय है।” मीडियामुताबिक ऐसी भी आशंका है कि ये नियम इंडोनेशिया में LGBTQ समुदाय पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है।
इंडोनेशिया में अब आपराधिक कोड पारित हो गया है, जो शादी से पहले यौन संबंध बनाने से रोकता है. इसकी अवहेलना करने वालों को एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है. अधिकार समूहों (Rights Group) ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्यवाही और कट्टरवाद की ओर बढ़ने की निंदा करते हुए इस संशोधनों का विरोध किया.