भोपाल: Girl child rape : भोपाल के स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची से स्कूल बस में रेप करने के दोषी ड्राइवर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही ड्राइवर की मदद करने वाली महिला केयर टेकर को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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कोर्ट ने दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के सामने आने के 3 महीने के अंदर फास्ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।20 दिन में इस मामले में चालान पेश कर पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। 32 गवाहों के बयान के बाद बीते शनिवार को कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को भी धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया था और अब दोनों को सजा सुनाई गई है।
बच्ची बोली प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं
यह घटना 8 सितंबर की है। रोजाना की तरह पीड़ित बच्ची स्कूल बस से करीब डेढ़ बजे घर पहुंचीं। तभी बच्ची की मां ने देखा कि बेटी की ड्रेस बदली हुई थी जबकि बच्ची की टी-शर्ट गंदी और गीली भी नहीं थी। जिसके बाद मां ने बच्ची से पूछा आपकी ड्रेस किसने बदली, तो बच्ची ने बताया कि ड्राइवर ने उसकी ड्रेस बदली है जबकि बदली हुई ड्रेस में कोई गंदगी या गीलापन भी नहीं था। जिसके फौरन बाद मां ने स्कूल प्रबंधन को फोन किया तो बताया गया कि बच्ची की ड्रेस नहीं बदली गई। जिसके बाद मां ने बच्ची को भरोसे में लेकर पूछा क्या आप के साथ स्कूल में या बस में कोई बैड टच करता है तब बच्ची ने बताया कि बस के अंकल मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं जिसके बाद हमने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी।
कैमरे की फूटेज डिलिट की गई
12 सितंबर तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो बच्ची के परिजनों ने 13 सितंबर को पुलिस से शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली बस की महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को गिरफ्तार किया। जांच में पता लगा कि स्कूल बस में CCTV कैमरा लगा था लेकिन उसके फुटेज नहीं थे। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि 4 दिन में कैमरे के फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं। जिसके बाद 20 दिन में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले इस मामले में 32 गवाहों के बयान लिए गए।