POSTED BY – NEERAJ GUPTA
रायपुर। RAIPUR BREAKING : राजधानी के सड्डू BSUP कॉलोनी से लापता हुई 8 साल की मासूम की हत्या की गुत्थी रायपुर पुलिस ने सुलझा ली है, मासूम का हत्यारा उसके पड़ोस में रहने वाला 14 साल का नाबालिग है। अपचारी बालक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
बता दें कि 7 दिसम्बर को घर के सामने से 8 साल की मासूम का अपहरण किया गया था, जिसकी शिकायत विधानसभा थाना में की गई, जिसपर पुलिस लगातार बच्ची की पतासाजी कर रही थी, वहीँ 13 दिसम्बर को बच्ची का शव सड्डू में सेक्टर 08 स्थित विवेकानंद गार्डन के सामने सूनसान इलाके में बोरी और कागज के गत्ते से ढका हुआ मिला। जिसपर रायपुर पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठित कर सरगर्मी के साथ आरोपी की तलाश की जा रही थी। घटनास्थल के आस पास के सभी सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की जाँच की गई, जिसमे मृतिका को एक लड़के साथ जाते देखा गया, जिसपर शव पाये गये स्थल के समीप स्थित पार्क के आसपास सभी संदिग्धों से पूछताछ की गई। तब आरोपी तक पुलिस पहुंच गई और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
सुनसान इलाके में लेजाकर दुष्कर्म के बाद की हत्या
आरोपी ने बताया कि वह आज से लगभग 5 माह पूर्व कालोनी में सपरिवार किराये से निवासरत था। उसी कालोनी में मृत बालिका भी अपने मां-पिता के साथ रहती थी जिस वजह से अपचारी बालक का मृत बालिका पर बुरी निगाह रखता था एवं ऐसे मौके की तलाश में था। घटना वाले दिन बालिका नीचे खेल रही थी उसी समय अपचारी बालक उसे पास स्थित हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पार्क के आसपास फल व सब्जी तोड़ने के बहाने 02 पॉलीथीन लेकर चला गया। मृतिका बालिका से उसने संबंध बनाने के लिए पूछा था, जिसपर बालिकाने मना कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद आरोपी ने बालिका को बाउंड्रीवाल के पीछे झाडियों के बीच ले जाकर दुष्कर्म किया और गला घोंटकर उसकी जान ले ली और शव को कागज के गत्ता, पालीथीन और बोरी में ढ़ककर फरार हो गया।
मोबाइल में देखता था पोर्न वीडियो
अपचारी बालक ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी भाभी व चाचा के मोबाईल में पोर्नोग्राफी विडियो देखा करता था। गौरतलब है कि अपचारी बालक का पिता भी पूर्व में अपनी नाबालिग सगी पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में 03 वर्ष तक जेल निरूद्ध रह चुका है, जो 01 माह पूर्व ही जेल से बाहर आया है। अपचारी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध प्रकरण में धारा 302, 201, 376 भादवि. 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर कार्यवाही की गई।