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RAIPUR BIG NEWS : न्यू ईयर पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी, इतने बजे तक ही मनाया जा सकेगा जश्न, साथ ही इन नियमों के उलंघन पर होगी कार्रवाई

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/12/17 at 3:49 PM
Neeraj Gupta
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5 Min Read
RAIPUR BREAKING : नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी, दिए गए यह निर्देश 
RAIPUR BREAKING : नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी, दिए गए यह निर्देश 
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Contents
 शराब परोसने के लिए लेना होगा लाइसेंस सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्यसड़कों पर गाड़ियों के पार्क होने पर होगी कार्यवाई देखें आदेश की कॉपी 
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POSTED BY  – NEERAJ GUPTA 

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रायपुर। RAIPUR BIG NEWS : राजधानी में न्यू ईयर पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले साल रायपुर शहर ने कोविड-19 के खतरे के बीच नए साल का जश्न मनाया था।

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रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है।

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 शराब परोसने के लिए लेना होगा लाइसेंस 

 

इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी,लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

 

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सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य

 

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

 

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सड़कों पर गाड़ियों के पार्क होने पर होगी कार्यवाई 

 

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के बेतरतीब सड़कों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

 

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रात 12:30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही पटाखा फोड़ने को लेकर भी समय सीमा तय की गई है।

 

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पिछले साल थी पाबंदियां

पिछले साल 20 दिसंबर के आसपास जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने ही न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। तब प्रदेश में कोविड-19 की वजह से नए साल और धार्मिक त्योहारों को लेकर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोगों को ही अनुमति दी गई थी । यानी 100 लोगों की क्षमता वाले जगहों पर सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकते थे, इसके अलावा सैनिटाइजेशन कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन को लेकर भी सख्ती थी, जो इस बार नजर नहीं आ रही।’

 

देखें आदेश की कॉपी 

 

 

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