टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट (Last Date for ITR) भी 31 दिसंबर है।
Read more : Junk Food Tax : इस देश में Junk Food खाने पर देना पड़ता है टैक्स, वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे
आयकर नियम के अनुसार, अगर आपने आखरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Tax Filing Return) नहीं किया है तो आप विल्बित आईटीआर यानी Belated ITR फाइल कर सकते हैं।इस साल इनकम टैक्स ( income tax) भरने की लास्ट डेट ( last date)31 जुलाई, 2022 थी और अगर कोई इस तारीख तक रिटर्न फाइल( file) नहीं कर पाया है।
क्या कहता है नियम ( rule)
जानकारी के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर ( ITR)फाइल कर सकते हैं. विलंबित आईटीआर फाइल करने की प्रकिया भी सेम है. लेकिन फिर भी अगर आप विलंबित आईटीआर फाइल( file) कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रिटर्न में फॉर्म चुनने से लेकर पेनल्टी अमाउंट, ब्याज दर और बकाया टैक्स के बारे में विस्तृत जानकारी( information) देना होगा।