बिलासपुर : CG NEWS : छतीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट के अनुसार, पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करती है, तो वह क्रूरता है। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की ओर से दायर तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली है।
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दरअसल, कोरबा जिले के बांकीमोंगरा के युवक की शादी कटघोरा की एक युवती से हुई थी। शादी के 7 दिन बाद सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में बेहोश हालत में पड़ी थी। इलाज कराने के लिए पति ने उसे डॉक्टर के पास ले गया तो वहां उसे पता चला कि उसकी पत्नी शराब पीने के साथ ही नॉनवेज और गुटखा खाने की आदी है।
इस बात का पता महिला के ससुरालवालों को चली तो उन्होंने भी अलग-अलग तरीके से उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ससुरालवालों से दुर्व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया है कि महिला गुटखा खाकर बेडरूम में कहीं भी थूक देती थी और मना करने पर पति से झगड़ा करती थी। महिला खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए वह दो बार छत से कूदने की कोशिश की और फिर दो बार कीटनाशक पी लिया था।
पत्नी की इन हरकतों से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका निरस्त कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली है।