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live-in relationship : लिव-इन-रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट ने कहा, बालिगों को उनकी स्वेच्छा से जीने का अधिकार

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/12/31 at 3:51 PM
Neeraj Gupta
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1 Min Read
live-in relationship: On live-in-relationship, the High Court said, adults have the right to live on their own free will
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प्रयागराज : live-in relationship : लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर हाईकोर्ट (High Court) का अहम फैसला. हाईकोर्ट ने कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने और जीने का अधिकार है. कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

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इन्हें भी पढ़ें :  CG NEWS : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी अगर गुटखा और शराब पीकर पति को तंग करती है तो माना जाएगा क्रूरता 

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जौनपुर के एक मामले में हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. लड़की क़े पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. युगल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया था.

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इन्हें भी पढ़ें : CG NEWS : लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खबर, पिता के याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

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जस्टिस सुनीत कुमार और सय्यद वैज़ मिया ने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है.

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