नए साल के मौके पर दुबई प्रशासन ने शराब( wine) पर टैक्स और लाइसेंस फीस खत्म करने की घोषणा की है।
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दुबई कानून ( dubai law)के तहत, शराब का सेवन करने के लिए गैर-मुस्लिमों की उम्र 21 या उससे अधिक होनी चाहिए. पीने वालों को दुबई पुलिस द्वारा जारी प्लास्टिक कार्ड लेना होता है जो उन्हें बीयर, शराब ( wine)और शराब खरीदने, परिवहन और उपभोग करने की अनुमति देता है।
रमजान ( ramzan)के महीने( month) के दौरान दिन में भी शराब बेचने की भी अनुमति
दुबई प्रशासन की ओर से इससे पहले भी पर्यटकों को लुभाने के लिए शराब से संबंधित कुछे फैसले लिए गए थे जैसे कि रमजान के महीने के दौरान दिन में भी शराब बेचने की भी अनुमति दी गई थी।