Income Tax : एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) आम बजट पेश करेंगी. हर किसी की नजरें इसी पर रहेंगी कि क्या निर्मला सीतारमण नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में कोई राहत देंगी या नहीं. लेकिन बजट से पहले वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करते हुए वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
क्या कहा गया ट्वीट में
ट्वीट के मुताबिक, 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास इनकम के सोर्स के तौर पर पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्याज ही है, उनको राहत मिलेगी. इसके अलावा उनको इनकम टैक्स फाइल करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी. इनकम टैक्स में राहत को लेकर बजट 2022 से पहले चर्चाओं का दौर जारी है. नौकरीपेशा लोग तो इनकम टैक्स स्लैब में राहत का ही इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज आ गई है.
टैक्स में मिलेगी छूट
ट्वीट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टैक्स में छूट दी गई है. राहत उन लोगों को दी जाएगी, जिनकी आय पेंशन या फिर बैंकों से मिलने वाला ब्याज है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने नई धारा जोड़ी है. 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के नियमों में संशोधन करते हुए नई धारा सेक्शन 194-पी जोड़ी गई है. बैंकों को भी इस संशोधन की जानकारी दे दी गई है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा है कि इससे जुड़े फॉर्म्स और शर्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. साथ ही टैक्स के नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं. वित्त मंत्री ने 2022 के बजट में इसे लेकर ऐलान भी किया था. अब बुजुर्गों का जिस बैंक में अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी आय पर जो भी कर बनेगा, उसे काट लेगा. टैक्स रिटर्न में छूट के लिए सीनियर सीटिजन्स को फॉर्म 12बीबीए भरकर बैंक में जमा करना होगा.