मुंबई : Johnson Baby Powder : बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में बेबी पाउडर निर्माण करने और बेचने वाली अमेरिका बेस्ड कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को आज बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कंपनी को बेबी पाउडर बनाने के साथ ही उसके उत्पाद को बेचने की अनुमति भी दे दी है.
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जॉनसन एंड जॉनसन पर बेबी पाउडर से कैंसर होने के आरोप लगे थे जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने गत 15 सितंबर को अपने एक आदेश में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बाद 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगा दी थी.
HC ने लाइसेंस रद्द करने के आदेश किया खारिज
हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को अपना बेबी पाउडर बनाने और बेचने की अनुमति दे दी है. साथ ही सरकार के लाइसेंस रद्द करने के आदेश को खारिज भी कर दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी राहत मिली है.
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एसजी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी. पीठ ने कंपनी की राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया. राज्य सरकार के दो आदेशों में से एक 15 सितंबर, 2022 को कंपनी का लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था. व्यवस्था देते हुए पीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है. लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता.
अदालत ने आदेश में कहा कि कार्यकारी एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता. क्या यह हमेशा अपरिहार्य है कि जब किसी उत्पाद का, (निर्धारित मानदंडों से) विचलन या गैर-अनुपालन का एक मामला हो, तो नियामक प्राधिकरण के पास एकमात्र विकल्प, उत्पादन करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना होता है?
पीठ ने कहा कि यह हमें सख्त प्रतीत होता है. ऐसा लगता है कि कार्यकारी कार्रवाई में खामी अथवा अतार्किकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि एफडीए (राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने याचिकाकर्ता कंपनी के किसी अन्य उत्पाद के लिए या किसी अन्य कंपनी के लिए इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया और कंपनी को बेबी पाउडर उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री की अनुमति दे दी.
Johnson Baby Powder : ये है मामला
बता दें कि कोलकाता की सरकारी प्रयोगशाला की जांच में कंपनी के पाउडर की पीएच वैल्यू (pH value )सुरक्षित सीमा से अधिक मिली थी. इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर उत्पादन पर रोक लगा दी थी. जिसके खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ कंपनी ने याचिका दायर की थी. इस पर अलग-अलग सुनवाई के बाद अब कंपनी को भारत में बेबी पाउडर के उत्पादन और बेचने की अनुमति भी मिल गई है.