Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG NEWS : हाईकोर्ट ने कहा– मामूली बातों पर झगड़ा और विवाद तलाक का पर्याप्त आधार नहीं
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
18+Grand Newsछत्तीसगढ़बिलासपुरसामाजिक

CG NEWS : हाईकोर्ट ने कहा– मामूली बातों पर झगड़ा और विवाद तलाक का पर्याप्त आधार नहीं

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/01/13 at 11:24 AM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में अब अंगदान और ट्रांसप्लांट हुआ आसान, राज्य शासन ने दी अनुमति, 250 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नई जिंदगी 
हाईकोर्ट
SHARE

बिलासपुर। CG NEWS : हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई की है. जहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच मामूली बातों पर झगड़ा और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति तलाक का पर्याप्त आधार नहीं है. पति-पत्नी के बीच प्यार झगड़े तो होते रहते है।  छोटी सी बात पर तलाक तक चले जाना यह अच्छी बात नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है।

- Advertisement -

इसे भी पढ़े- RAIPUR NEWS : NIT रायपुर में “इंडिया @ 75 : विदेश नीति” पर किया गया व्याख्यान सत्र का आयोजन, पूर्व भारतीय एम्बेसडर डॉ. जीतेन्द्र ने व्यक्त किये विचार

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी. विवाद बढ़ा तो पति ने 4 दिसम्बर 2017 में राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया. पति ने याचिका में बताया कि वह पत्नी की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुका है, इस वजह से उसका एक साथ रहना मुश्किल हो गया है.

पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को ग़लत बताते हुए अपनी सास द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही. इससे पहले परिवार न्यायालय ने क्रूरता साबित नहीं होने पर याचिका खारिज कर दी, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के बाद परिवार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है।

TAGGED: # latest news, #छत्तीसगढ़, Cg Latest News, cg news, CG NEWS BILASPUR, cg news in hindi, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, Interesting News
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : NIT रायपुर में “इंडिया @ 75 : विदेश नीति” पर किया गया व्याख्यान सत्र का आयोजन, पूर्व भारतीय एम्बेसडर डॉ. जीतेन्द्र ने व्यक्त किये विचार
Next Article Muslim Turned Hindu : सोमेश से शादी के लिए मुस्लिम लड़की इलमा ने अपनाया हिन्दू धर्म, लिए सात फेरे…

Latest News

RAIPUR NEWS : यूनियन क्लब में मेगा समर कैंप का शुभारंभ कल, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे संत युधिष्ठिर लाल 
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 17, 2025
Railway Action : रील-बाजों को रेलवे की चेतावनी, जेल की सजा के साथ जुर्माना भी
Grand News May 17, 2025
CG NEWS : जांजगीर चांम्पा मे निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोगों ने बढ़चढ़कर लिया हिस्सा, देशभक्ति का दिया संदेश 
Grand News May 17, 2025
CG NEWS : पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने कर ली आत्महत्या, घर में फंदे से लटकती मिली लाश 
Grand News May 17, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?