बिलासपुर। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए तर्क पर भी तल्ख टिप्पणी की है।
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कोर्ट ने कहा किसी बच्ची को लेकर जाए और घटना को अंजाम दे । इसका कोई भी चिकित्सकीय प्रमाण नहीं पेश किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अपनी सुविधानुसार ठीक होना और लाभ के लिए खुद को पागल बताना यह उचित नहीं है। साथ ही घटन प्रयुक्त साइकिल को भी निलाम करने के अदालत ने आदेश दिए है।