NPS का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रदान करना है. नई योजना को मौजूदा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है।
योजना 18 से 60 वर्ष के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है. एनपीएस के तहत सरकार कोई गारंटीकृत पेंशन( pension) प्रदान नहीं करती है। इसके बजाय, प्राप्त पेंशन फंड के जरिए उत्पन्न निवेश रिटर्न पर आधारित होती है।
पेंशन योजना( pension yojana)
कॉन्ट्रिब्यूशन के संदर्भ में एनपीएस ओपीएस( OPS) की तुलना में अधिक लचीला है. एनपीएस के तहत, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में निवेश करना चुन सकता है, जबकि ओपीएस के तहत, पेंशन व्यक्ति के लास्ट सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित होती है.
OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला
NPS 18 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए खुला है, जबकि OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।