Shikhar Dhawan News : भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने अहम फैसला दिया है. धवन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उनसे अलग रह रहीं पत्नी आयशा मुखर्जी के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी, जिसपर अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है. ओपनर ने पत्नी पर उनका क्रिकेट करियर बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया था.
कोर्ट ने अब शिखर के हक में एक आदेश दिया है. न्यायालय ने पत्नी आयशा मुखर्जी की ओर से अपमानजनक आरोप लगाए जाने पर रोक लगा दी है. आयशा मुखर्जी अभी शिखर धवन से अलग रह रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की नागरिक बनकर वहीं हैं. कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को प्रेस या सोशल मीडिया पर शिखर धवन के खिलाफ ऐसी किसी भी प्रकार की अपमानजनक पोस्ट नहीं करने का आदेश दिया है, जिससे क्रिकेटर की छवि खराब हो.
पटियाला कोर्ट जस्टिस हरीश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आयशा मुखर्जी के पास अगर वाकई में शिखर धवन के खिलाफ शिकायतें हैं तो उन्हें संबंधित अथॉरिटी की मदद लेने से नहीं रोक सकते. जस्टिस कुमार ने यह भी साफ किया कि उसे निश्चित तौर पर शिखर के खिलाफ शिकायत को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने और उचित प्राधिकारी के पास जाने से पूर्व सार्वजनिक करने से रोक सकते हैं.
कोर्ट ने कथित मानहानिकारक और झूठी सामग्री के प्रसार को रोक लगाने का आदेश दिया. अदालत ने साथ ही धवन की पत्नी को बच्चे और उसके पिता के बीच रोजाना 30 मिनट तक वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया.
शिखर और आयशा ने 2012 में एक दूसरे से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है. दोनों अगस्त 2020 से ही एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं.
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (एल) (आईए) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक को लेकर दायर याचिका अभी न्यायालय में विचाराधिन है. धवन की पत्नी आयशा और उनका बच्चा विदेशी नागरिक हैं. बेटा अभी मां आयशा मुखर्जी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है.