Social media banned till February 8 सारण जिले के मांझी के मुबारकपुर गांव में युवक की पीट-पीटकर हत्या के बाद हिंसा और बवाल को देखते हुए इलाके में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला है। सरकार ने छह फरवरी से आठ फरवरी की रात 11 बजे तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दी गई है। यानी इस अवधि में कोई भी यूजर फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, वीचैट, ट्विटर, गूगल प्लस, स्नैपचैट, टेलीग्राम क्ज़ोन, स्काइप समेत सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
इस संबंध में गृह विभाग, पटना के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सारण जिले के जिलाधिकारी राजेश मीणा एवं पुलिस कप्तान डा. गौरव मंगला को आशंका है कि सारण जिले में कुछ असामाजिक तत्व अफवाह और असंतोष फैलाने के मकसद से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।
Government of Bihar temporarily bans 23 social networking and messaging applications till 2300hours of 8th February in Saran district to "maintain peace & tranquility" pic.twitter.com/GqETuqpihx
— ANI (@ANI) February 6, 2023
गृह विभाग ने कहा कि जिले में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग अमन-चैन के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए 8 फरवरी की रात 11:00 बजे तक 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों या एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी विषय या किसी फोटो एवं वीडियो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
ये है पूरा मामला
दरअसल, रविवार को छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने तीन युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। जिसमें से एक युवक अमितेश की मौत हो गई थी। बाकी दोनों युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने इस मामले में आरोपी मुखिया पति सहित उसके आसपास के घरों में भी आग लगा दी। कई गाड़ियों को फूंक डाला। इसके बाद गांव के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल वहां धारा 144 लगा दी है। इस मामले में अमितेश के पिता के बयान पर मांझी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज प्राथमिकी में पांच नामजद और 50 अज्ञात को आरोपित किया गया है।