उत्तराखंड में पेपर लीक (Uttrakhand Paper Leak) और नकल (Cheating) की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून (Anti cheating law) को लागू कर दिया गया है.।
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उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है।
देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” लाने का फैसला किया
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि युवाओं से किए गए वादे के मुताबिक हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” लाने का फैसला किया है. इससे संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
ट्वीट कर इसकी जानकारी दी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” के अध्यादेश (Ordinance) को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले शुक्रवार देर शाम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा था कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।