ग्रैंड न्यूज़ डेस्क। CG NEWS : छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कांग्रेस नेता के बेटे की शादी हुई तो वहां दूल्हा-दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। सब ने एक-एक कर रिवाल्वर और पिस्टल से आसमान में कई गोलियां चलाईं। जिसे देखकर वहां मौजूद लोग बोलने लगे, वाह-वाह बहुत खूब। फायरिंग करने वालों ने इस फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया में भी अपलोड कर दिए। इसके बाद अब एसपी ने कार्रवाई की बात कही है।
कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं। 10 फरवरी को उनके बेटे शांतनु प्रताप सिंह की शादी जांजगीर शहर में सौंदर्या सिंह के साथ हुई। इसके बाद 12 फरवरी को उनके गृह ग्राम रसौटा में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था।
समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह भी समारोह में शामिल हुए थे। इसी आयोजन के बाद अचानक हवाई फायरिंग का दौर चालू हो गया। वहां मौजूद कुछ परिवारवालों ने रिवाल्वर और पिस्टल निकाल लिए। फिर हवा में ताबड़तोड़ फायर किए जाने लगे। रिश्तेदारों ने दूल्हा-दुल्हन, उनकी मां और दूसरे लोगों को भी पिस्तौल देकर फायरिंग कराई। इसका बकायदा वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया में दुल्हन का वेलकम लिखकर वायरल किया गया। इसके साथ ही एक-एक कर कई रिश्तेदारों ने भी आसमान में जमकर फायरिंग की है। इस बीच सोशल मीडिया में किसी ने पूरे समारोह का वीडियो पोस्ट कर दिया है। जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।
SP ने कहा-कार्रवाई होगी
इस मामले में SP विजय अग्रवाल ने कहा है कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है। इस तरह से समारोह में फायरिंग करना जुर्म है। जितने लोगों ने फायरिंग की, सभी पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
क्या है हर्ष फायरिंग ?
हर्ष फायरिंग शब्द से ही स्पष्ट है कि हर्ष यानी खुशी के मौके पर की गई फायरिंग। इस तरह की फायरिंग शादी में देखने को मिलती है। जीत का जश्न, त्योहार पर या किसी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग आम बात है। भारत के कई राज्यों में खासकर शादी के अवसर पर हर्ष फायरिंग खूब की जाती है। कई बार जश्न के माहौल में फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति को भी गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पिछले कुछ समय में ऐस केस लगातार बढ़े हैं।
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हर्ष फायरिंग पर होती है यह सजा
हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग, दोनों ही कानूनी तौर पर अमान्य हैं। किसी की मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।