Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Highcourt Decision : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में HC की दो टूक, कहा – सब जानते हुए शादीशुदा मर्द से संबंध रखना, तो यह सहमति, याचिका खारिज
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

Highcourt Decision : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में HC की दो टूक, कहा – सब जानते हुए शादीशुदा मर्द से संबंध रखना, तो यह सहमति, याचिका खारिज

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/02/17 at 8:59 PM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ( highcourt) बलात्कार के एक मामले में (आरोपी को बरी करने ) कहा कि अगर महिला पुरुष की किसी अन्य महिला से शादी हो जाने के बाद भी उसके साथ यौन संबंध बनाना जारी रखती है तो शादी के वादे पर बलात्कार करने का आरोप अपना महत्व खो देता है।

REad more : BIG BREAKING : हाई कोर्ट ने न्यायाधीश के पदों पर पदोन्नति के लिए सूची की जारी, देखिए लिस्ट…

- Advertisement -
Ad image

‘‘पीड़िता एक शिक्षित लड़की( well educated) है, जो एक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती है … इसलिए, वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जब प्रतिवादी नंबर 2 ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी तो प्रतिवादी नंबर 2 के साथ उसका विवाह संभव नहीं था। हालांकि, सभी परिणामों से अवगत होने के बावजूद पीड़िता ने एक विवाहित पुरुष के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया।

- Advertisement -

प्रतिवादी ने 2017 में शादी ( marriage)कर ली

- Advertisement -

एफआईआर के अनुसार प्रतिवादी ने 2017 में शादी कर ली थी जबकि पीड़िता को इस तथ्य के बारे में बाद में पता चला। हालांकि, प्रतिवादी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। उसने कथित तौर पर उससे कहा कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है।

पीड़िता का प्रतिवादी के साथ प्रेम संबंध( love ) था

ट्रायल कोर्ट ने फैसले में कहा कि पीड़िता का प्रतिवादी के साथ प्रेम संबंध था और उसने प्रतिरोध और सहमति के बीच अपनी पसंद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, साक्ष्य पर निर्णायक रूप से यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी का शुरू से ही उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था या उसने केवल उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए ऐसा वादा किया था।

 

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG NEWS : युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने महाअधिवेशन को लेकर दिए पदाधिकारियों को निर्देश
Next Article IPL 2023 Schedule: The thrill of IPL will start from this day, the first match will be played between these teams IPL 2023 Schedule : इस दिन से शुरू होगा IPL का रोमांच, इन टीमों के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला

Latest News

CG NEWS : किसानों से फसल बीमा राशि का कमीशन मांगने वाला पटवारी हटाया गया, आक्रोशित ग्रामीणों ने की निलंबित करने की मांग 
छत्तीसगढ़ महासमुंद June 14, 2025
Suicide News: “पखांजूर में दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के पांच लोगों ने खाया जहर, तीन मासूमों की मौत”
Grand News छत्तीसगढ़ June 14, 2025
CG ACCIDENT NEWS: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, परिजनों का चक्काजाम — विधायक भी धरने पर बैठीं
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्घटना रायगढ़ June 14, 2025
CG weather update : छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री ! अब शुरू होगा मूसलाधार बारिश का दौर, जाने कहां और कब होगी शुरुआत
छत्तीसगढ़ June 14, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?