Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Supreme Court : सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के समान करने की याचिका खारिज, SC ने कहा – ‘ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

Supreme Court : सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के समान करने की याचिका खारिज, SC ने कहा – ‘ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/02/20 at 9:48 PM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE

सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के समान करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. इस मामले को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है।

- Advertisement -

Read more :CG NEWS : मंत्रिपरिषद की बैठक : राज्य के बस संचालकों के हित में अहम् निर्णय, बस संचालकों का किया गया 2.57 करोड़ व्हीलबेस आधारित टैक्स माफ

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

शादी की उम्र लड़कों के बराबर 21 साल करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ये कानून में संशोधन करने का मामला है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संसद को कानून लाने के लिए आदेश नहीं दे सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र के नियम को रद्द कर देता है, तो फिर शादी( marriage) के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं रह जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि ‘ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है।

- Advertisement -

विवाह की 18 साल की न्यूनतम उम्र सीमा भेदभाव करने वाली

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट( supreme court) ने इस याचिका को 13 जनवरी को अपने पास मंगा लिया था. इस याचिका में ये कहा गया था कि लड़कियों के विवाह की 18 साल की न्यूनतम उम्र सीमा भेदभाव करने वाली है. जबकि देश में पुरुषों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 21 साल है. याचिका दायर करने वाले ने कहा था कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हासिल समानता के अधिकार से संबंधित मुद्दा है।

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG NEWS : Council of Ministers meeting: Important decision in the interest of bus operators of the state, 2.57 crore wheelbase based tax waived off for bus operators CG NEWS : मंत्रिपरिषद की बैठक : राज्य के बस संचालकों के हित में अहम् निर्णय, बस संचालकों का किया गया 2.57 करोड़ व्हीलबेस आधारित टैक्स माफ
Next Article PM Modi: PM Modi spoke to the rescue team that returned from Turkey-Syria, said - the country is proud of all of you PM Modi : तुर्की-सीरिया से लौटी रेस्क्यू टीम से पीएम Modi ने की बात, बोले- आप सभी पर देश को गर्व

Latest News

IPL WINNER 2025: RCB ने 17 साल बाद जीता आईपीएल खिताब, रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया, विराट की आँखें हुई नम
IPL WINNER 2025: RCB ने 17 साल बाद जीता आईपीएल खिताब, रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया, विराट की आँखें हुई नम
Breaking News Cricket Exclusive Grand News खेल देश June 3, 2025
CG NEWS: अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती, 09 वाहन जब्त बकली एवं राजिम क्षेत्र में संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ June 3, 2025
Reliance Infrastructure:अनिल अंबानी की कंपनी गोला-बारूद बनाने के लिए स्थापित होगी नई इकाई, सरकार से मिल सकता है करोड़ का ऑर्डर 
Business Exclusive Grand News Mumbai NATIONAL अंतराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ देश महाराष्ट्र June 3, 2025
Aadhaar Card: AI से सावधान आपका आधार कार्ड नकली है या असली ? घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऐसे करें चेक, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान  
Exclusive Featured Grand News Technology क्राइम छत्तीसगढ़ देश रोचक खबरें June 3, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?