रायपुर : CG NEWS : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Dr Raman Singh) को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी द्वारा दायर आय से अधिक संपत्ति के याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।
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आपको बता दें कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व CM डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि पूर्व CM ने साल 2008 ,2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में मामले की CBI से जांच कराए जाने की मांग की थी।
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