Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG News : पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने रेगुलर टीचर्स को दिया बड़ा झटका, याचिका की खारिज
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsGrand Newsछत्तीसगढ़बिलासपुर

CG News : पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने रेगुलर टीचर्स को दिया बड़ा झटका, याचिका की खारिज

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/03/09 at 3:45 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
झीरम घाटी नरसंहार में एनआईए को झटका : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
झीरम घाटी नरसंहार में एनआईए को झटका : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
SHARE

बिलासपुर : CG News : हाईकोर्ट ने प्रमोशन का इंतजार कर रहे रेगुलर शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, रेगुलर शिक्षकों ने शासन द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए तय वर्षों में दी गई रियायत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है।

- Advertisement -

Read More : CRIME NEWS : होली के दिन खेली खून की होली : युवक की गला काटकर हत्या, भाई और दोस्त समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा। कुछ दिनों बाद शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें संशोधन करते हुए अनुभव लिमिट को 3 वर्ष कर दिया। इसके बाद प्रदेशभर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

- Advertisement -

इस मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए एक याचिका को छोड़कर समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया है और जिस याचिका में हाईकोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया है उसमें प्रधान पाठक से लेक्चरर बने शिक्षकों के प्राचार्य पद पर प्रमोशन के लिए उनके प्रधान पाठक पद के अनुभव को गणना करने का निर्देश दिया गया है। इस डिसीजन के बाद यह साफ है कि सरकार शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत सारे पदोन्नति की प्रक्रिया को संपन्न कर सकेगी।

- Advertisement -

 

TAGGED: # latest news, Big CG News, BIG NEWS, Breaking News, CG BREAKING NEWS, cg news, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, GRAND NEWS Raipur, Raipur Latest News, RAIPUR NEWS, ग्रैंड न्यूज़
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Cg News : फागुन मंडई में शामिल होने दंतेवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, जनप्रतिनिधियों ने किया आत्मीय स्वागत
Next Article CG NEWS : नशे में 3 माह की बच्ची के ऊपर बैठ गया युवक, मासूम की मौके पर मौत, पसरा मातम

Latest News

Aaj ka Rashifal 19 May 2025 : आज सोमवार इन राशियों पर बरसेगी शिवजी की कृपा, जानें अपना राशिफल
धर्म राशिफल May 19, 2025
RAIPUR NEWS : शदाणी दरबार में ज्ञानवर्धन शिविर का आयोजन 25 मई तक, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे बच्चे
छत्तीसगढ़ रायपुर May 18, 2025
CG NEWS: उद्योग मंत्री ने दी 01 करोड़ 20 लाख रू. के विकास कार्यो की सौगात
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
CG NEWS: प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने बीजापुुर में आयोजित समाधान शिविर का किया औचक निरीक्षण
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 18, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?