रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा उठा। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रकरण के निराकरण की मांग की। आशीष छाबड़ा ने सवाल पूछा कि –
पंचायत एंव ग्रामीण विकास में अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू होता है, लेकिन शिक्षाकर्मी के मामले में लागू नहीं होता? तो मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, कब से ये नियम शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं होता और ऐसा कोई सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था क्या? कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने दिया यह जवाब – अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए है। लेकिन, शिक्षाकर्मियों के लिए 2004 में और फिर 2013 में एकजाई आदेश जारी हुआ था। और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। पिछली सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन किये और उसके बाद हमारी सरकार आयी तो सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया। इसका मतलब ये हुआ शिक्षाकर्मियों के अब कैडर समाप्त हो गये हैं। क्योंकि अब कैडर समाप्त हो गये हैं, तो अब अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान रहा ही नहीं। क्योंकि अब पद ही समाप्त हो गये हैं। दूसरी बात ये है कि उससे पहले जो शिक्षाकर्मी थे, 1269 के करीब 1998 से लेकर 2007 तक के अवधि में 152 ऐसे शिक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई, जो अपात्र पाये गये। बचत जो हैं, वो किसी ना किसी कारण से अपात्र पाये गये। उसमें से केवल 9 ही हैं जो पात्र पाये गये। क्योंकि अब कैडर समाप्त हो गया है, इसलिए अब उनकी भी भर्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन उससे पहले जितने भी आवेदन आये थे, 2013 से बनने के बाद 2018 तक कोई भर्ती नहीं हुई।